PropertyTax – लखनऊ में घर बैठे मिलेगा गृहकर ओटीएस का लाभ, तैयार हुई नई ऑनलाइन व्यवस्था
PropertyTax- राजधानी लखनऊ के भवनस्वामियों को जल्द ही गृहकर से जुड़ी एक और ऑनलाइन सुविधा मिलने जा रही है। नगर निगम ऐसी व्यवस्था विकसित कर रहा है, जिसके जरिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) का लाभ भी घर बैठे लिया जा सकेगा। प्रस्तावित ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से पात्र भवनस्वामियों को ब्याज माफी के साथ संशोधित बिल स्वतः दिखाई देगा और भुगतान भी डिजिटल माध्यम से किया जा सकेगा। यह योजना 15 अगस्त से शुरू होकर 15 दिसंबर तक लागू रहेगी।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि जो लोग डिजिटल माध्यम का उपयोग नहीं करते हैं, उनके लिए ऑफलाइन सुविधा भी जारी रहेगी। शहर के सभी आठ जोन में विशेष काउंटर बनाए जाएंगे, जहां भवनस्वामी सीधे ओटीएस योजना के तहत अपना गृहकर जमा कर सकेंगे। इन केंद्रों पर ब्याज में मिलने वाली छूट का लाभ भी उपलब्ध रहेगा। योजना को सुचारु रूप से लागू करने के लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
ब्याज माफी का मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत अप्रैल 2026 तक के बकाया गृहकर पर लगाए गए ब्याज को पूरी तरह माफ करने का प्रावधान किया गया है। यह राहत आवासीय और व्यावसायिक, दोनों प्रकार की संपत्तियों के लिए लागू होगी। नगर निगम के अनुसार, करीब ढाई लाख भवनस्वामी इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। ऑनलाइन प्रणाली विकसित करने का कार्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा किया जा रहा है।
वेबसाइट पर ऐसे पूरी होगी प्रक्रिया
नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक, ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करने के लिए भवनस्वामी को निगम की आधिकारिक वेबसाइट lmc.up.nic.in पर जाना होगा। वहां उपलब्ध ओटीएस लिंक पर क्लिक करने के बाद हाउस आईडी और लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा। इसके बाद संशोधित गृहकर बिल स्क्रीन पर दिखाई देगा और वहीं से ऑनलाइन भुगतान भी किया जा सकेगा। पहली बार पोर्टल का उपयोग करने वाले लोगों को पहले अपना यूजर अकाउंट बनाना होगा, जिसके बाद वे इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे।
कर संबंधी आपत्तियों का होगा त्वरित निस्तारण
यदि किसी भवनस्वामी को गृहकर निर्धारण या बिल से जुड़ी कोई आपत्ति है, तो उसके समाधान की भी व्यवस्था की गई है। शासन के निर्देशों के अनुसार, संबंधित जोन कार्यालय में आवेदन देने पर ऐसे मामलों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान करने का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए 15 अगस्त से प्रत्येक जोन में विशेष हेल्प डेस्क भी संचालित की जाएगी।
बढ़ते ब्याज से मिलेगी राहत
नगर निगम वर्तमान में बकाया गृहकर पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलता है। यदि समय पर कर जमा नहीं किया जाता, तो बकाया राशि पर हर वर्ष नया ब्याज जुड़ता रहता है, जिससे कुल देनदारी लगातार बढ़ती जाती है। कई मामलों में पुराने वर्षों का गृहकर संशोधित होने के बाद भी ब्याज जोड़ा जाता है। ओटीएस योजना ऐसे करदाताओं को अतिरिक्त ब्याज से राहत देते हुए मूल बकाया का भुगतान आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
सभी जोन के भवनस्वामी होंगे शामिल
नगर निगम के अनुसार, शहर के सभी आठ जोन के पात्र भवनस्वामी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सबसे अधिक लाभार्थी जोन छह में हैं, जबकि अन्य जोन में भी बड़ी संख्या में संपत्ति स्वामी ओटीएस के दायरे में आते हैं। प्रशासन का मानना है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध होने से अधिक से अधिक लोग समय रहते बकाया गृहकर जमा कर सकेंगे।