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Cosmetics – बिना आयात पंजीकरण वाले विदेशी कॉस्मेटिक उत्पादों पर रखी जाएगी सख्त निगरानी

Cosmetics– विदेश से आयातित कॉस्मेटिक उत्पाद खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने अहम चेतावनी जारी की है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने पाया है कि कुछ विदेशी ब्यूटी और पर्सनल केयर उत्पाद आवश्यक आयात पंजीकरण के बिना भारतीय बाजार में बेचे जा रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए संगठन ने सभी राज्यों और संबंधित एजेंसियों को ऐसे उत्पादों की बिक्री और आयात पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।

राज्यों और बंदरगाह अधिकारियों को जारी हुए निर्देश

सीडीएससीओ ने सभी राज्यों के औषधि नियंत्रकों और बंदरगाह अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बिना वैध आयात पंजीकरण वाले विदेशी कॉस्मेटिक उत्पादों की पहचान करें और नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही आयात प्रक्रिया और बाजार में उपलब्ध उत्पादों की नियमित निगरानी करने को भी कहा गया है, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वाले मामलों पर समय रहते कार्रवाई की जा सके।

कई लोकप्रिय उत्पाद निगरानी के दायरे में

सरकार की यह निगरानी सभी प्रकार के आयातित कॉस्मेटिक उत्पादों पर लागू होगी। इनमें फेस क्रीम, मॉइश्चराइजर, फेस वॉश, सीरम, सनस्क्रीन, लिपस्टिक, परफ्यूम, डियोडोरेंट, शैंपू, हेयर कलर, हेयर सीरम और नेल पॉलिश जैसे उत्पाद शामिल हैं। अधिकारियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाजार में उपलब्ध विदेशी कॉस्मेटिक उत्पाद निर्धारित कानूनी मानकों का पालन करते हों।

‘Imported’ लिखा होना पर्याप्त नहीं

विशेषज्ञों का कहना है कि किसी उत्पाद के पैकेज पर केवल “Imported” लिखा होना उसकी वैधता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे विदेशी कॉस्मेटिक उत्पाद खरीदते समय निर्माता, आयातक और अन्य अनिवार्य विवरणों की जांच अवश्य करें। यदि उत्पाद की जानकारी स्पष्ट नहीं है या आवश्यक विवरण उपलब्ध नहीं हैं, तो ऐसे उत्पाद खरीदने से बचना बेहतर होगा।

अधिकृत विक्रेताओं से खरीदने की सलाह

उपभोक्ताओं को केवल विश्वसनीय और अधिकृत विक्रेताओं से ही विदेशी कॉस्मेटिक उत्पाद खरीदने की सलाह दी गई है। इससे नकली या बिना अनुमति वाले उत्पाद खरीदने का जोखिम कम हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि खरीदारी से पहले पैकेजिंग पर उपलब्ध जानकारी को ध्यान से पढ़ना और उत्पाद की वैधता सुनिश्चित करना उपभोक्ता सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

आयात पंजीकरण क्यों है जरूरी

कॉस्मेटिक्स रूल्स, 2020 के तहत किसी भी विदेशी कॉस्मेटिक उत्पाद को भारत में आयात करने या उसकी बिक्री शुरू करने से पहले सीडीएससीओ से आयात पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया उत्पाद की नियामकीय जांच और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। सरकार का कहना है कि इन नियमों का पालन उपभोक्ताओं की सुरक्षा और बाजार में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जाता है।

नियमों के पालन पर रहेगा विशेष जोर

सीडीएससीओ ने स्पष्ट किया है कि आयातित कॉस्मेटिक उत्पादों के मामले में नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बाजार और आयात केंद्रों पर नियमित निरीक्षण करें तथा किसी भी अनियमितता की स्थिति में निर्धारित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई करें। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं तक केवल नियमानुसार आयात किए गए और अनुमोदित उत्पादों की पहुंच सुनिश्चित करना है।

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