Kerala Police – फेसबुक पोस्ट मामले में अर्जुन अयांकी पर दर्ज हुआ नया केस
Kerala Police – केरल पुलिस ने मुख्यमंत्री को लेकर कथित आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट के मामले में हिस्ट्रीशीटर अर्जुन अयांकी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया है। एर्नाकुलम ग्रामीण साइबर पुलिस ने शुक्रवार रात यह कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, मामला पांच अगस्त को फेसबुक पर डाली गई एक पोस्ट से जुड़ा है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 भी लगाई गई है। अयांकी पहले से ही पुलिस अधिकारियों को कथित धमकी देने के एक मामले में तलाशा जा रहा है और उसकी अग्रिम जमानत याचिका केरल हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है।

फेसबुक पोस्ट को लेकर पुलिस ने क्या आरोप लगाया
पुलिस की प्राथमिकी के मुताबिक, अयांकी ने फेसबुक पर ऐसी सामग्री प्रकाशित की, जिसे पुलिस ने मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से बदनाम करने और लोगों के बीच वैमनस्य पैदा करने की कोशिश के तौर पर दर्ज किया है। प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया है कि पोस्ट के जरिए सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने और लोगों को उकसाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने पोस्ट की भाषा और उसके कथित उद्देश्य को मामले का आधार बनाया है। हालांकि, इन आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।
मुख्यमंत्री पर टिप्पणी को लेकर दर्ज हुआ मामला
पुलिस के अनुसार, अयांकी की पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी की तुलना मौजूदा मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन से की गई थी। प्राथमिकी में कहा गया है कि पोस्ट के दौरान उसने वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। पुलिस का आरोप है कि इस तरह की सामग्री का उद्देश्य लोगों को प्रभावित करना और सार्वजनिक शांति के लिए परेशानी पैदा करना था। इसी आधार पर साइबर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है।
किन कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई हुई
मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 296(बी) और धारा 192 लगाई गई हैं। धारा 296(बी) सार्वजनिक स्थान या उसके आसपास अश्लील शब्दों के इस्तेमाल से संबंधित है, जबकि धारा 192 जानबूझकर उकसावे से जुड़ी है, जब उससे दंगा या सार्वजनिक अव्यवस्था की स्थिति पैदा होने की आशंका हो। इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत भी कार्रवाई की गई है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने से संबंधित है।
गृह मंत्री को चुनौती देने के मामले में भी केस
अयांकी के खिलाफ कन्नूर साइबर पुलिस ने भी एक अलग मामला दर्ज किया है। यह मामला राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला को कथित तौर पर चुनौती देने से संबंधित बताया गया है। इसी बीच पुलिस कोथमंगलम के पास पुलिस अधिकारियों को कथित धमकी देने वाले मामले में भी उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने उसकी तलाश के दौरान शुक्रवार को उसके भाई अखिल और दो अन्य सहयोगियों को हिरासत में लिया था।
2021 में सोने की तस्करी मामले से जुड़ा था नाम
कन्नूर जिले के अझिकोड निवासी अर्जुन अयांकी वर्ष 2021 में पहली बार बड़े स्तर पर चर्चा में आया था। उस समय उसका नाम कारीपुर हवाई अड्डे के रास्ते संचालित कथित सोने की तस्करी के नेटवर्क से जोड़ा गया था। इसके बाद से उसका नाम अलग-अलग मामलों को लेकर सामने आता रहा है। मौजूदा मामलों में पुलिस उसकी भूमिका और सोशल मीडिया गतिविधियों की भी जांच कर रही है।
कोथमंगलम रिसॉर्ट मामले से कैसे जुड़ा विवाद
पुलिस के मुताबिक, हालिया विवाद की एक कड़ी कोथमंगलम के एक रिसॉर्ट में हुई कार्रवाई से जुड़ी है। वहां अयांकी और उसके एक साथी को कथित आपराधिक गतिविधियों के लिए एकत्र होने के संदेह में हिरासत में लिया गया था। जमानत पर बाहर आने के बाद उसने सोशल मीडिया पर कोथमंगलम स्टेशन हाउस ऑफिसर को निशाना बनाते हुए कथित धमकी भरे संदेश पोस्ट किए। अधिकारी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। बाद में अयांकी ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी। पुलिस के अनुसार, इसके बावजूद उसकी तलाश जारी है।