Crime – बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अनमोल बिश्नोई की कस्टडी पर दिल्ली कोर्ट का फैसला
Crime- बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच को अदालत की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण झटका लगा है। दिल्ली की एक अदालत ने गैंगस्टर अनमोल लविंदरसिंह बिश्नोई को मुंबई पुलिस की हिरासत में सौंपने संबंधी आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इस घटनाक्रम की जानकारी शुक्रवार को मुंबई की विशेष मकोका अदालत में जांच एजेंसी ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट के माध्यम से दी।

विशेष अदालत के निर्देश के बाद हुई कार्रवाई
मुंबई क्राइम ब्रांच ने अदालत को बताया कि जांच अधिकारी फिलहाल दिल्ली और पंजाब में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। टीम के मुंबई लौटने के बाद दिल्ली अदालत के आदेश की प्रमाणित प्रति और विस्तृत रिपोर्ट विशेष मकोका अदालत के समक्ष पेश की जाएगी। यह रिपोर्ट 10 जुलाई को विशेष अदालत द्वारा दिए गए उस निर्देश के अनुपालन में दाखिल की गई है, जिसमें फरार आरोपियों को अदालत के समक्ष पेश करने के लिए आवश्यक कानूनी कदम उठाने को कहा गया था।
अनमोल बिश्नोई पहले से तिहाड़ जेल में बंद
जांच एजेंसी के अनुसार, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अनमोल बिश्नोई को प्रमुख साजिशकर्ताओं में शामिल माना गया है। अधिकारियों ने अदालत को बताया कि पिछले वर्ष नवंबर में अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने उसे गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है।
मुंबई पुलिस ने मांगी थी हिरासत
अभियोजन पक्ष ने 20 जुलाई को विशेष मकोका अदालत से अनमोल बिश्नोई के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करने और दिल्ली की संबंधित अदालत को अनुरोध पत्र भेजने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने उसी दिन दोनों अनुरोध मंजूर करते हुए आवश्यक दस्तावेज जारी कर दिए। इसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी एक्सटॉर्शन सेल की एक टीम पुलिस निरीक्षक अरुण थोराट के नेतृत्व में 21 जुलाई को दिल्ली पहुंची।
दिल्ली अदालत ने आवेदन किया खारिज
क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक, 22 जुलाई को पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष मुंबई अदालत का अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया। इस दौरान मुंबई पुलिस ने अनमोल बिश्नोई को जांच के लिए अपनी हिरासत में सौंपने का अनुरोध किया। हालांकि, दिल्ली की अदालत ने इस आवेदन को स्वीकार नहीं किया और हिरासत देने से इनकार कर दिया। फिलहाल अदालत के विस्तृत आदेश का अध्ययन करने के बाद आगे की कानूनी रणनीति तय की जाएगी।
अन्य फरार आरोपियों पर भी जारी है कार्रवाई
मुंबई क्राइम ब्रांच ने विशेष मकोका अदालत को मामले के दो अन्य वांछित आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से भी अवगत कराया। इनमें मोहम्मद यासीन अख्तर उर्फ सिकंदर अली उर्फ मोहम्मद जमील उर्फ जीशान अख्तर तथा शुभम रामेश्वर लोनकर उर्फ शुभू शामिल हैं। जांच एजेंसी ने बताया कि इन दोनों के खिलाफ पहले से ही भगोड़ा घोषित करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
जांच की अगली प्रक्रिया पर रहेगी नजर
क्राइम ब्रांच का कहना है कि दिल्ली और पंजाब में चल रही कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूरी रिपोर्ट मुंबई की विशेष मकोका अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद अदालत के निर्देशों के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच एजेंसी मामले के सभी आरोपियों तक पहुंचने और जांच को आगे बढ़ाने के लिए कानूनी विकल्पों पर काम कर रही है।