उत्तराखण्ड

ElectricityRelief – ऑफ सीजन में होटल-रेस्त्रां को बिजली बिल में बड़ी राहत

ElectricityRelief – उत्तराखंड में होटल और रेस्त्रां संचालकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने ऑफ सीजन के दौरान कम बिजली खपत करने वाले व्यवसायों के लिए बिल में छूट देने का फैसला किया है। इस निर्णय से खासकर उन कारोबारी वर्गों को फायदा होगा, जिनका काम पर्यटन सीजन पर निर्भर करता है और बाकी समय गतिविधियां सीमित रहती हैं। आयोग के इस कदम को पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के रूप में भी देखा जा रहा है।

कम खपत पर कम फिक्स चार्ज का प्रावधान

आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद के अनुसार, यदि कोई होटल या रेस्त्रां ऑफ सीजन में अपने निर्धारित लोड का केवल 10 प्रतिशत तक ही बिजली उपयोग करता है, तो उसे उसी अनुपात में फिक्स चार्ज देना होगा। इसका सीधा असर बिजली बिल पर पड़ेगा और उपभोक्ताओं का खर्च कम हो जाएगा। यह व्यवस्था उन व्यवसायों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, जहां ऑफ सीजन में ग्राहकों की संख्या बेहद कम हो जाती है और बिजली की खपत भी सीमित रहती है।

ऑफ सीजन की अवधि और नियम स्पष्ट

इस योजना के तहत ऑफ सीजन की अवधि 1 नवंबर से 31 मार्च तक निर्धारित की गई है। इस दौरान हर महीने बिजली की खपत का अलग-अलग आकलन किया जाएगा। यदि किसी महीने में खपत 10 प्रतिशत से अधिक हो जाती है, तो उस माह के लिए पूरा बिल सामान्य दरों पर ही देना होगा। वहीं, अगले महीने खपत फिर 10 प्रतिशत से कम होने पर उपभोक्ता को राहत का लाभ दोबारा मिल सकेगा। इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को लचीलापन मिलेगा और वे अपनी जरूरत के अनुसार बिजली उपयोग को नियंत्रित कर सकेंगे।

पहाड़ी क्षेत्रों के व्यवसायियों को खास फायदा

राज्य के पहाड़ी इलाकों में पर्यटन गतिविधियां मौसम पर काफी निर्भर करती हैं। सर्दियों के महीनों में अधिकांश होटल और रेस्त्रां या तो बंद रहते हैं या बहुत कम स्तर पर संचालित होते हैं। ऐसे में उन्हें पहले भी पूरा फिक्स चार्ज देना पड़ता था, जो आर्थिक रूप से बोझिल साबित होता था। नए निर्णय के बाद इन व्यवसायियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे उनका संचालन अधिक टिकाऊ हो सकेगा।

कृषि उपभोक्ताओं को भी मिली सुविधा

इस फैसले के साथ ही कृषि क्षेत्र से जुड़े उपभोक्ताओं को भी आंशिक राहत दी गई है। निजी ट्यूबवेल से सिंचाई करने वाले किसानों को अब बिजली बिल हर तीन महीने में मिलेगा। पहले यह बिल छह महीने में एक बार जारी होता था, जिससे एकमुश्त भुगतान करना कई बार कठिन हो जाता था। तिमाही बिलिंग व्यवस्था लागू होने से किसानों को भुगतान में सुविधा होगी और वे बेहतर तरीके से अपनी वित्तीय योजना बना सकेंगे।

नीति का व्यापक प्रभाव

यह निर्णय केवल होटल और रेस्त्रां तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में लागू किया गया है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में छोटे और मध्यम व्यवसायों को भी अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। आयोग का यह कदम बिजली खपत के आधार पर शुल्क निर्धारण को अधिक व्यावहारिक बनाने की दिशा में एक पहल माना जा रहा है।

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