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FinanceDeadline – 31 मार्च से पहले निपटा लें जरूरी टैक्स और निवेश काम

FinanceDeadline – नया वित्तीय वर्ष शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और ऐसे में 31 मार्च 2026 कई जरूरी कामों के लिए अंतिम तारीख बनकर सामने आया है। हर साल की तरह इस बार भी इनकम टैक्स, निवेश और वित्तीय दस्तावेजों से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम इसी दिन तक पूरे करने होंगे। यदि इन डेडलाइन्स को नजरअंदाज किया गया, तो आगे चलकर आर्थिक नुकसान या अतिरिक्त जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते इन कार्यों को पूरा करना जरूरी माना जा रहा है।

वेतन आयोग को सुझाव भेजने की अंतिम तिथि

आठवें वेतन आयोग ने वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े सुधारों पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके लिए 31 मार्च 2026 तक का समय तय किया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारी, पेंशनधारक और अन्य संबंधित पक्ष MyGov पोर्टल के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। आयोग ने इस प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली भी जारी की है, जिसमें विभिन्न वर्गों से प्रतिक्रिया मांगी गई है। यह पहल नीति निर्माण में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में अहम मानी जा रही है।

ITR-U फाइल करने का आखिरी मौका

अगर किसी करदाता ने अपनी आय सही तरीके से घोषित नहीं की है या रिटर्न दाखिल करने में गलती की है, तो उसे सुधारने का अवसर अभी भी मौजूद है। अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR-U भरने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च ही है। हालांकि, इस विकल्प का उपयोग करने पर अतिरिक्त टैक्स, ब्याज और पेनल्टी का भुगतान करना होगा। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि ITR-U के जरिए रिफंड का दावा नहीं किया जा सकता। बजट 2025 के बाद अब पिछले चार वर्षों तक की त्रुटियों को सुधारने की अनुमति दी गई है।

टैक्स बचाने के लिए निवेश की आखिरी तारीख

पुराने टैक्स सिस्टम का लाभ लेने वाले लोगों के लिए यह समय निवेश से जुड़े फैसलों का है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना और नेशनल पेंशन सिस्टम जैसे विकल्पों में निवेश 31 मार्च से पहले पूरा करना जरूरी है। ऐसा करने से करदाता धारा 80C के तहत टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं। यदि यह मौका चूक गया, तो मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स बचत का लाभ नहीं मिल पाएगा।

TDS और अन्य अनुपालन से जुड़े जरूरी काम

वित्तीय वर्ष के अंत से पहले TDS से जुड़े कार्य भी पूरे करना जरूरी है। तीसरी तिमाही का TDS रिटर्न जमा करने की समय सीमा 31 मार्च 2026 तक बढ़ाई गई है। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति नए वित्तीय वर्ष के लिए अपनी टैक्स योजना को व्यवस्थित करना चाहता है, तो उसे समय रहते संबंधित आवेदन पूरे करने चाहिए, ताकि अप्रैल से सही दर पर TDS कटौती हो सके।

PAN से जुड़े नियमों में बदलाव

PAN कार्ड से संबंधित नियमों में भी बदलाव लागू होने जा रहा है। 31 मार्च के बाद केवल आधार के जरिए PAN के लिए आवेदन करना संभव नहीं होगा। इसके बाद आवेदकों को पहचान और जन्म तिथि से जुड़े अन्य दस्तावेज जमा करने होंगे। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक PAN के लिए आवेदन नहीं किया है, उनके लिए यह समय महत्वपूर्ण है।

नियोक्ता को निवेश प्रमाण देना जरूरी

वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण है। उन्हें अपने नियोक्ता को निवेश से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज 31 मार्च तक जमा करने होंगे। इनमें HRA के लिए किराए की रसीदें, बीमा प्रीमियम की रसीदें, ELSS और PPF निवेश के प्रमाण शामिल हैं। समय पर ये दस्तावेज जमा करने से टैक्स गणना सही तरीके से हो सकेगी और अनावश्यक कटौती से बचा जा सकेगा।

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