उत्तराखण्ड

CabinetDecisions – धामी सरकार की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले

CabinetDecisions – कैबिनेट विस्तार के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक आयोजित की गई। देहरादून स्थित सचिवालय में हुई इस बैठक की शुरुआत नए मंत्रियों के स्वागत से हुई, जिसके बाद सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजे गए शुभकामना संदेश को मंत्रिमंडल के समक्ष साझा किया गया। मुख्य सचिव ने यह संदेश पढ़कर सुनाया। बैठक में कुल 16 प्रस्तावों पर विचार किया गया, जिनमें कई प्रशासनिक और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल रहे।

इन्फ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक प्रस्तावों पर फोकस

बैठक में लोक निर्माण विभाग से जुड़े एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसके तहत ब्रिज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी स्वीकृत की गई। यह कदम राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं, वन विभाग से संबंधित एक फैसले में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की अधिकतम आयु सीमा को 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दिया गया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में बदलाव देखने को मिल सकता है।

न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत

मंत्रिमंडल ने राज्य में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों के लिए रियायती दरों पर ऋण सुविधा को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अधिकारी 10 लाख रुपये तक का लोन ले सकेंगे, जिसमें ई-वाहनों के लिए 4 प्रतिशत और अन्य मामलों में 5 प्रतिशत ब्याज दर निर्धारित की गई है। यह निर्णय कर्मचारियों को आर्थिक सहूलियत देने के उद्देश्य से लिया गया है।

ऊर्जा और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े निर्णय

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अब 31 मार्च 2025 तक जिन लाभार्थियों के संयंत्र स्थापित हो चुके हैं, उन्हें सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इसके अनुसार बजट प्रावधान भी तय किए जाएंगे। वहीं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के परिनियम को लागू करने की अनुमति भी कैबिनेट ने प्रदान की है।

कानूनी और सुरक्षा ढांचे में बदलाव

उत्तराखंड लोक संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली को लागू करने पर भी मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई है। इसके साथ ही गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड होमगार्ड नियमावली को स्वीकृति दी गई, जिसमें केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में कमांडेंट के पद से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं। यूनिफॉर्म सेवा से जुड़े पदों के लिए आयु सीमा में किए गए बदलावों को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि यह संशोधित सीमा दिसंबर 2028 के बाद प्रभावी होगी। साथ ही, ऊंचाई से जुड़े पुराने मानक यथावत रखे गए हैं।

डिजिटल प्रशिक्षण और रोजगार योजनाओं पर जोर

यूसीसी लागू होने के बाद पुलिसकर्मियों को डिजिटल और कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण देने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। यह प्रशिक्षण भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिया जाएगा। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ‘वीर उद्यमी योजना’ को भी स्वीकृति मिली है, जिसके तहत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 10 प्रतिशत लक्ष्य अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित किया गया है। साथ ही उन्हें 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

कृषि और अन्य नीतिगत फैसले

किसानों के हित में सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। इसके अलावा रबी और खरीफ सत्रों में गेहूं और धान की खरीद पर मंडी शुल्क 2 प्रतिशत ही रखा जाएगा। एडेड स्कूलों में सेवा से जुड़े विवादों को लेकर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित करने का निर्णय भी लिया गया है। नियोजन के तहत सेतु आयोग के कार्यक्षेत्र और संरचना को भी मंजूरी दी गई, जबकि पंचम विधानसभा सत्र के सत्रावसान को भी स्वीकृति मिल गई।

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