उत्तर प्रदेश

BarCouncilElection – लखनऊ हाईकोर्ट परिसर में आज से बार काउंसिल चुनाव का मतदान शुरू

BarCouncilElection – राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य पदों के चुनाव को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार सुबह 10 बजे से हाईकोर्ट परिसर में मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। चुनाव कार्यक्रम के तहत पहले दिन वर्ष 1962 से 2000 तक पंजीकृत 5410 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यह मतदान प्रक्रिया पांच दिनों तक अलग-अलग श्रेणियों के अधिवक्ताओं के लिए आयोजित की जा रही है।

पहले स्थगित हो चुका था चुनाव कार्यक्रम

बार काउंसिल चुनाव पहले 27 और 28 जनवरी को प्रस्तावित था, लेकिन उस समय व्यवस्थागत कारणों के चलते मतदान प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था। बाद में चुनाव कार्यक्रम में संशोधन करते हुए नई तारीखें घोषित की गईं। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार लखनऊ जिले में अब 11 से 15 मार्च के बीच मतदान कराया जा रहा है।

राज्य के कई अन्य जिलों में मतदान पहले ही पूरा कराया जा चुका है। लखनऊ में होने वाले मतदान में जिले के 26 हजार से अधिक पंजीकृत अधिवक्ता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।

सदस्य पद के लिए 331 प्रत्याशी मैदान में

प्रदेश स्तर पर आयोजित हो रहे इस चुनाव में सदस्य पद के लिए कुल 333 अधिवक्ताओं ने नामांकन दाखिल किया था। हालांकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान दो प्रत्याशियों के निधन के बाद अब कुल 331 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं।

बार काउंसिल के इस चुनाव को अधिवक्ता समुदाय के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि चुने गए सदस्य आने वाले समय में अधिवक्ताओं से जुड़े कई अहम मुद्दों और नीतिगत फैसलों में भूमिका निभाएंगे।

मतदान के लिए बनाए गए 20 बूथ

हाईकोर्ट परिसर में मतदान को व्यवस्थित ढंग से कराने के लिए कुल 20 मतदान बूथ बनाए गए हैं। निर्वाचन अधिकारी की ओर से अधिवक्ताओं और प्रत्याशियों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। सभी से चुनाव प्रक्रिया के दौरान नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

मतदान के लिए आने वाले अधिवक्ताओं को अपना बार काउंसिल पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। मतदान केंद्र में प्रवेश से पहले मतदाता सूची में नाम का सत्यापन किया जाएगा, जिसके बाद ही उन्हें वोट डालने की अनुमति मिलेगी।

मतदान केंद्र पर सख्त नियम लागू

निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए मतदान स्थल पर कई तरह की पाबंदियां लागू की गई हैं। मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, पोस्टर, बैनर, पर्चे या किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

इसके अलावा मतदान स्थल के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को भी मतदान केंद्र के आसपास किसी प्रकार की नारेबाजी, प्रचार या मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं।

वरीयता क्रम के आधार पर डाले जाएंगे वोट

मतदान प्रक्रिया में प्रत्येक अधिवक्ता को वरीयता क्रम के आधार पर अधिकतम 25 प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने का अधिकार होगा। मतदाताओं को उनके मतदाता सीरियल नंबर के आधार पर निर्धारित बूथों पर जाकर मतदान करना होगा।

प्रशासन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि मतदाताओं के बीच किसी प्रकार की सामग्री वितरित करने की अनुमति नहीं होगी। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है।

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