बिहार

Court – फायरिंग प्रकरण में फैजल खान को मिली अग्रिम जमानत, सहयोगियों को भी मिली राहत

Court- बिहार के चर्चित शिक्षक फैजल खान और रौशन आनंद से जुड़े फायरिंग प्रकरण में सोमवार को अदालत में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस दौरान फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने उन्हें राहत प्रदान की। कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे भी नियमानुसार जारी रहेगी।

अदालत से मिली अग्रिम जमानत

फैजल खान की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अरविंद कुमार ने बताया कि अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। उनके अनुसार, न्यायालय ने मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद यह राहत दी। अदालत के आदेश के बाद फैजल खान को तत्काल गिरफ्तारी से संरक्षण मिल गया है।

तीन सहयोगियों को भी राहत

इसी मामले में फैजल खान के तीन अन्य सहयोगियों ने भी अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उनकी याचिकाओं को भी स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत प्रदान की। इससे मामले में जुड़े अन्य आरोपियों को भी कानूनी राहत मिली है।

दो बॉडीगार्ड की नियमित जमानत मंजूर

फायरिंग प्रकरण में पहले से न्यायिक हिरासत में बंद दो बॉडीगार्डों को भी अदालत ने जमानत दे दी है। अधिवक्ता के अनुसार, अदालत के आदेश के बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया निर्धारित कानूनी औपचारिकताओं के अनुसार पूरी की जाएगी। इससे मामले में गिरफ्तार सभी प्रमुख पक्षों को अलग-अलग स्तर पर राहत मिली है।

कानूनी प्रक्रिया रहेगी जारी

अधिवक्ता अरविंद कुमार ने कहा कि अदालत के ताजा आदेश के बावजूद मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। सभी संबंधित पक्ष न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए आगामी कानूनी प्रक्रिया में शामिल होंगे। फिलहाल अदालत के फैसले के बाद प्रकरण एक नए चरण में पहुंच गया है और आगे की कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

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