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BJPLeaderCase – पत्नी को कथित धमकी देने के आरोप में दर्ज हुआ नया मुकदमा

BJPLeaderCase – केरल में एक भाजपा नेता से जुड़े विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। पत्नी के साथ कथित मारपीट के मामले में पहले से जांच का सामना कर रहे भाजपा पदाधिकारी के खिलाफ अब एक और मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, इस बार आरोप शिकायतकर्ता को कथित रूप से दबाव में लेकर मामला वापस लेने और बयान बदलने की धमकी देने से जुड़ा है। अधिकारियों ने गुरुवार को इस घटनाक्रम की पुष्टि की।

भाजपा पदाधिकारी और सहयोगी पर आरोप

पुलिस के मुताबिक, त्रिशूर दक्षिण जिले के भाजपा अध्यक्ष ए.आर. श्रीकुमार और उनके सहयोगी कल्दान गिरीश के खिलाफ बुधवार को नया मामला दर्ज किया गया। यह कार्रवाई शिकायतकर्ता की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर की गई है। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों का कहना है कि आरोपों की सभी पहलुओं से पड़ताल की जा रही है।

पहले से दर्ज है गंभीर आरोपों का मामला

पिछले सप्ताह भी ए.आर. श्रीकुमार के खिलाफ उनकी पत्नी पर कथित हमले के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने उस प्रकरण में गैर इरादतन हत्या के प्रयास से संबंधित धाराएं लगाई थीं। उस मामले की जांच अभी जारी है और संबंधित साक्ष्यों को एकत्र करने की प्रक्रिया चल रही है।

शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप

पुलिस के अनुसार, नए मामले में आरोप है कि कल्दान गिरीश कथित रूप से शिकायतकर्ता के घर पहुंचा और उसे पहले दर्ज मामले को वापस लेने के लिए दबाव बनाया। शिकायत में कहा गया है कि महिला को अदालत में अपने पहले दिए गए आरोपों से पीछे हटने और नया बयान देने के लिए कहा गया। पुलिस का कहना है कि इसी शिकायत के आधार पर नया मुकदमा दर्ज किया गया है।

गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी का दावा

जांच अधिकारियों के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसे तय समय सीमा के भीतर शिकायत वापस नहीं लेने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी। पुलिस इस दावे की सत्यता की जांच कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि मामले से जुड़े सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं ताकि तथ्यों की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके।

कई धाराओं के तहत दर्ज हुआ मुकदमा

मथिलाकम पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें घर में कथित रूप से जबरन प्रवेश करने, आपराधिक धमकी देने और दबाव बनाने से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला बाकी

इस बीच, ए.आर. श्रीकुमार ने त्रिशूर जिला सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है। अदालत में दायर इस याचिका पर अभी अंतिम आदेश आना बाकी है। जानकारी के अनुसार, न्यायालय ने पहले निर्देश दिया था कि अग्रिम जमानत याचिका पर निर्णय होने तक उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। अब मामले की आगे की सुनवाई और जांच की प्रगति पर सभी की नजर बनी हुई है।

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