Politics – भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह की सजा पर आज फैसला सुना सकती है अदालत
Politics – बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री राजू कुमार सिंह से जुड़े चर्चित मामले में शुक्रवार को अहम सुनवाई होनी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट गैर इरादतन हत्या और Arms Act से जुड़े मामले में सजा के बिंदु पर अपना फैसला सुना सकती है। इससे पहले अदालत उन्हें इस प्रकरण में दोषी ठहरा चुकी है और अब सजा की अवधि पर अंतिम निर्णय होना बाकी है।

सजा पर दोनों पक्षों ने रखे अपने तर्क
दोषसिद्धि के बाद अदालत ने सजा तय करने के लिए अलग से सुनवाई निर्धारित की थी। बचाव पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने अदालत से नरमी बरतने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि विधायक का सार्वजनिक जीवन और अब तक का आचरण सजा तय करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी दलील दी कि गैर इरादतन हत्या के मामले में कानून अधिकतम 10 वर्ष के कारावास का प्रावधान करता है, जबकि न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं है। अंतिम निर्णय अदालत के विवेक पर निर्भर करेगा।
2018 की घटना से जुड़ा है मामला
यह मामला 31 दिसंबर 2018 को दिल्ली में आयोजित एक नववर्ष समारोह के दौरान हुई घटना से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, समारोह के दौरान हुई फायरिंग में महिला चिकित्सक डॉ. अर्चना गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान दो दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
लंबी सुनवाई के बाद हुई दोषसिद्धि
करीब सात वर्षों तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने हाल ही में राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और Arms Act से संबंधित आरोपों में दोषी करार दिया। इसके बाद अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए अलग तिथि निर्धारित की थी। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अदालत दोषसिद्धि के आधार पर क्या सजा तय करती है।
फैसले पर रहेगी राजनीतिक नजर
मामले का संबंध एक जनप्रतिनिधि से होने के कारण इस पर राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर नजर बनी हुई है। अदालत का निर्णय आने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया उसी के अनुसार आगे बढ़ेगी। फिलहाल सभी पक्ष न्यायालय के अंतिम आदेश का इंतजार कर रहे हैं।