बिहार

Khan Sir Case – एफआईआर रद्द करने की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई

Khan Sir Case – प्रसिद्ध शिक्षक और यूट्यूबर फैजल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, से जुड़े मामले में पटना हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने और बंद किए गए कोचिंग संस्थान को फिर से संचालित करने की अनुमति देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई की। मामले ने शिक्षा जगत और छात्रों के बीच व्यापक चर्चा पैदा कर दी है।

याचिका में उठाए गए प्रमुख मुद्दे

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर तथ्यों पर आधारित नहीं है और इससे उनकी शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही यह भी कहा गया कि कोचिंग संस्थान के बंद होने से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अदालत से संस्थान को दोबारा शुरू करने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया गया।

बिहार सरकार से मांगा गया जवाब

दोनों पक्षों की शुरुआती दलीलें सुनने के बाद पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। अदालत ने बिहार सरकार को निर्देश दिया कि वह चार सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सरकार का पक्ष सामने आने के बाद मामले की अगली सुनवाई में आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

अगली सुनवाई पर टिकी निगाहें

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब इस मामले में राज्य सरकार की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कानूनी जानकारों का मानना है कि सरकार के जवाब के आधार पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया तय होगी। छात्रों और शिक्षण संस्थान से जुड़े लोगों की भी इस मामले पर लगातार नजर बनी हुई है।

जिला अदालत में भी कई अहम सुनवाई

इसी प्रकरण से जुड़े अन्य मामलों में जिला अदालत में भी सुनवाई निर्धारित है। ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े संचालक रौशन आनंद की जमानत याचिका पर अदालत में विचार किया जाना है। उनके समर्थन में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मामले को लेकर अपनी मांगें उठा रहे हैं।

छात्रों के बीच बढ़ी चर्चा

रौशन आनंद के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि विभिन्न मामलों में अलग-अलग कानूनी कार्रवाई को लेकर उनके मन में सवाल हैं। इसी कारण छात्र समूह लगातार अपनी बात प्रशासन और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मामले पर अंतिम निर्णय अदालत के आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा।

अंगरक्षकों की जमानत पर भी सुनवाई

फैजल खान के दोनों अंगरक्षकों की जमानत याचिकाओं पर भी अदालत में सुनवाई जारी है। पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले से जुड़ी केस डायरी और संबंधित व्यक्तियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी मांगी थी। इन दस्तावेजों के आधार पर अदालत आगे का फैसला करेगी।

गिरफ्तारी पर पहले मिल चुकी है राहत

इससे पहले संबंधित मामले में फैजल खान को अदालत से राहत मिल चुकी है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था। उनके वकील ने अदालत में दलील दी थी कि दर्ज प्राथमिकी तथ्यों से मेल नहीं खाती और उनके मुवक्किल को गलत तरीके से मामले में शामिल किया गया है।

कानूनी प्रक्रिया जारी

फिलहाल पूरा मामला न्यायिक विचाराधीन है और विभिन्न अदालतों में इससे जुड़े पहलुओं पर सुनवाई चल रही है। आने वाले दिनों में हाईकोर्ट और जिला अदालत के फैसले इस प्रकरण की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

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