ElectricityConnection – सोसायटी में अलग बिजली कनेक्शन के लिए 50 फीसदी सहमति अनिवार्य
ElectricityConnection – उत्तराखंड में ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के फ्लैट मालिकों के लिए व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। राज्य विद्युत लोकपाल ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सोसायटी में अलग बिजली कनेक्शन तभी दिया जा सकता है, जब वहां रहने वाले कम से कम 50 प्रतिशत निवासियों की सहमति प्राप्त हो। यह निर्णय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के लागू दिशा-निर्देशों के आधार पर सुनाया गया है।

व्यक्तिगत कनेक्शन की मांग पर हुआ फैसला
मामला देहरादून के वसंत विहार स्थित पैसिफिक एस्टेट से जुड़ा है, जहां एक महिला निवासी ने अपने फ्लैट के लिए स्वतंत्र बिजली कनेक्शन की मांग की थी। उनका कहना था कि वह अपने आवास के लिए अलग कनेक्शन लेने की पात्र हैं। इस संबंध में उन्होंने उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के निर्णय के खिलाफ विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील दायर की थी।
लोकपाल ने बरकरार रखा फोरम का आदेश
मामले की सुनवाई के बाद विद्युत लोकपाल डीपी गैरोला ने उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के पहले दिए गए आदेश को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया नियामक आयोग के नियमों और राज्य सरकार की अधिसूचनाओं के अनुरूप ही होगी। यदि निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तो अलग कनेक्शन जारी नहीं किया जा सकता।
सहमति प्रक्रिया पूरी करना होगा जरूरी
लोकपाल ने अपने आदेश में कहा कि व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन पर तभी विचार किया जाएगा, जब संबंधित सोसायटी के कम से कम आधे निवासी इसकी सहमति दें। यह प्रावधान सामूहिक आवासीय परिसरों में बिजली वितरण व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्धारित शर्तों का पालन किए बिना किसी भी आवेदक को व्यक्तिगत कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
दूसरे मामले में रिकवरी का आदेश
सुनवाई के दौरान लोकपाल ने एक अन्य मामले में संबंधित उपभोक्ता से बकाया राशि की रिकवरी के आदेश भी जारी किए। हालांकि इस मामले का विस्तृत विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया। विद्युत लोकपाल ने दोहराया कि बिजली आपूर्ति से जुड़े सभी विवादों में नियामक आयोग के नियमों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगा और निर्णय भी उन्हीं प्रावधानों के अनुरूप लिए जाएंगे।