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Uttar Pradesh: कौन है मौलाना शमसुल हुदा खान, जिन पर मदरसा संचालन के आंड़ में विदेशी फंडिंग के लगे बेहद गंभीर आरोप

Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के खलीलाबाद में मौलाना शम्सुल हुदा खान के खिलाफ धोखाधड़ी और विदेशी फंडिंग (Foreign funding) का गंभीर मामला दर्ज किया गया है। लंदन का नागरिक होने के बावजूद, मौलाना ने चार साल तक मदरसे से शिक्षण वेतन लिया और सरकारी धन का गबन किया। पिछले तीन सालों से भारत न लौटने के बावजूद, वह लंदन से संत कबीर नगर में बेनामी संपत्तियां खरीद रहा है।

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लंदन की नागरिकता, भारतीय वेतन

दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया के प्रबंधक ने मौलाना शम्सुल हुदा खान के खिलाफ आजमगढ़ के मुबारकपुर थाने में धोखाधड़ी (fraud) का मामला दर्ज कराया है। मौलाना 12 जुलाई, 1984 से मदरसे में शिक्षक थे। उन्होंने 2013 में ही लंदन की नागरिकता प्राप्त कर ली थी और 2017 में वीआरएस ले लिया था।

इसके बावजूद, 2013 से 2017 तक, उन्होंने मदरसे से शिक्षकों का वेतन लिया और ₹16,59,555 के सरकारी धन का गबन किया। एडीएम ने इस मामले में वसूली नोटिस जारी किया है, लेकिन वसूली नहीं हुई है।

लंदन से संपत्ति का कारोबार

लंदन में रहने वाले मौलाना शम्सुल हुदा खान का दावत-ए-इस्लामी से भी सीधा संबंध है। नागरिकता प्राप्त करने के बाद, मौलाना ने संत कबीर नगर में अपने, अपने बेटे, अपनी पत्नी और अपनी बहू के नाम पर 14 से ज़्यादा कीमती संपत्तियाँ (valuable assets) खरीदीं। वह पिछले ढाई साल से भारत नहीं लौटे हैं, लेकिन उनका बेटा और परिवार लंदन से भेजे गए पैसों से लगातार संपत्तियाँ खरीद रहे हैं। इन संपत्तियों का वित्तपोषण लंदन से हुआ है।

एफआईआर, फ़र्ज़ी पैन कार्ड और पाक कनेक्शन

फिलहाल, मौलाना और उनके परिवार के खिलाफ विदेश में रहते हुए संपत्तियाँ खरीदने के आरोप में खलीलाबाद में एक एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में कहा गया है कि 2013 में नागरिकता प्राप्त करने के बाद, मौलाना ने दूसरा पैन कार्ड (PAN card) और आधार कार्ड बनवाया और 2014 से 2022 के बीच 14 से ज़्यादा संपत्तियाँ खरीदीं।

इसके अलावा, मौलाना ने अपनी बेटी की शादी एक पाकिस्तानी व्यक्ति से की है और उसके ज़रिए अक्सर पाकिस्तान जाता रहता है। पुलिस ने उनके बेटे तौसीफ रजा खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन जल्द ही उसे जमानत मिल गई। इस मामले में आरोपपत्र दाखिल (charge sheet filed) हो चुका है और अदालत में मुकदमा चल रहा है।

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