उत्तर प्रदेश

परिवहन विभाग की ओर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य

Jaisalmer News: जैसलमेर जिले में अब 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे वाहनों में अब परिवहन विभाग की ओर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी किया गया है यदि इसमें ढिलाई बरती, तो वाहन वाले के विरुद्ध चालान बनाकर इसमें 5 हजार की राशि वसूल की जाएगी जिले में कई ऐसे गाड़ी है, जिस पर नम्बर प्लेट लगाई जाएगी वाहनों में ट्रक, कार, बाइक, ट्रैक्टर एवं ऑटो को शामिल किया है

जैसलमेर जिला परिवहन अधिकारी नितिन बोहरा ने कहा कि वाहन मालिक पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए SIAM पोर्टल पर औनलाइन आवेदन कर सकते हैं गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेचिस नंबर दर्ज करना होगा प्लेट लगवाने के लिए डीलर और डेट बुक कर सकेंगे डीटीओ ने कहा कि औनलाइन फीस जमा करवाने पर बुकिंग कन्फर्म हो जाएगी निर्धारित तारीख को डीलर के कार्यालय जाकर प्लेट लगवा सकेंगे पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाने की समय सीमा निर्धारित की गई है उन्होंने कहा कि 30 जून तक का समय दिया है, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी

 

डीलर टू व्हीलर गाड़ी के 425 रुपये, थ्री व्हीलर गाड़ी के 470 रुपये, फ़ॉर व्हीलर गाड़ी के 695 रुपये, मध्यम एवं भारी मोटर यान के 730 रुपये, ट्रैक्टर एवं कृषि कार्य गाड़ी के 495 रुपये शुल्क के रूप में ले सकेंगे नंबर प्लेट के लिए परिवहन विभाग की तय दरों से अधिक राशि डीलर्स नहीं ले सकते

इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) एक नयी तरह की नंबर प्लेट है, जो सभी वाहनों को लगाना जरूरी है ये नंबर प्रेशर मशीन से लिखा जाता है और गाड़ी के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं सिक्योरिटी प्लेट 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ी दोनों के लिए है ये गाड़ी की सुरक्षा को ध्यान में रखकर जरूरी किया गया है ये राज्य में ऑटोमोबाइल डीलर द्वारा लगाई जाएगी

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