राष्ट्रीय

कोर्ट ने सांसद संजय सिंह को अदालत कक्ष में राजनीतिक भाषण नहीं देने की चेतावनी दी और कहा…

राउज एवेन्यू न्यायालय ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को न्यायालय कक्ष में सियासी भाषण नहीं देने की चेतावनी दी और बोला कि यदि ऐसे भाषण दिए जाते हैं, तो न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी पेशी का निर्देश देगी न्यायाधीश ने यह टिप्पणी तब की जब संजय सिंह ने न्यायालय के समक्ष दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय ने “अडानी के खिलाफ” एजेंसी को दी गई उनकी कम्पलेन पर काम नहीं किया न्यायाधीश ने कहा, “कोई असंबद्ध मुद्दा नहीं है यदि आप अडानी और मोदी पर भाषण देना चाहते हैं मैं अब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के लिए कहूंगा

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विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने संजय सिंह को 27 अक्टूबर, 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जब जांच एजेंसी ने उन्हें पहले दी गई हिरासत में पूछताछ की अवधि खत्म होने पर न्यायालय के सामने पेश किया इस बीच, संजय सिंह के वकील ने न्यायालय से उन्हें महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, भगत सिंह और अन्य द्वारा लिखी गई 16 भिन्न-भिन्न किताबें ले जाने की अनुमति देने के लिए एक आवेदन दाखिल किया न्यायालय ने उन्हें कारावास मैनुअल के मुताबिक किताबें और दवाएँ ले जाने की अनुमति दी न्यायालय कक्ष में पेशी के दौरान आप नेता संजय सिंह ने दावा किया कि पहले दी गई हिरासत में उनसे पूछताछ के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने गैर-गंभीर और असंबंधित प्रश्न पूछे थे

आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी शुक्रवार को दिल्ली शराब भ्रष्टाचार मुद्दे में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया और ट्रायल न्यायालय द्वारा दी गई रिमांड को भी चुनौती दी है प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 4 अक्टूबर, 2023 को संजय सिंह को उनके दिल्ली आवास पर प्रवर्तन निदेशालय ऑफिसरों द्वारा एक दिन की लंबी पूछताछ के बाद अरैस्ट कर लिया संजय सिंह की पार्टी के सहयोगी और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी इसी वर्ष मार्च में इसी शराब नीति भ्रष्टाचार मुद्दे में अरैस्ट किया गया था

 

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