राष्ट्रीय

गृह मंत्रालय: समीक्षा बैठक में अमित शाह ने दिए नए आपराधिक कानूनों को जल्द अपनाने के आदेश

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि पीएम मोदी के नेतृत्व में लाए गए तीन नए आपराधिक कानून नागरिकों के अधिकारों के रक्षक और इन्साफ की सुगमता का आधार बन रहे हैं. उन्होंने हरियाणा से बोला कि वह 31 मार्च 2025 तक तीनों नए आपराधिक कानूनों पर सौ फीसदी अमल सुनिश्चित करे.

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गृह मंत्री शाह मंगलवार को नयी दिल्ली में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. बैठक में हरियाणा में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई. इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, हरियाणा के सीएम के मुख्य प्रधान सचिव, राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

शाह ने इस दौरान तकनीक के इस्तेमाल पर बल देते हुए बोला कि राज्य के हर जिले में एक से अधिक फोरेंसिक मोबाइल वैन मौजूद होनी चाहिए. जीरो एफआईआर की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी की हो और प्रदेश की भाषा के लिहाज से इनका अनुवाद सुनिश्चित हो. गृह मंत्री ने बोला कि राज्य के पुलिस महानिदेशक सभी पुलिसवालों को इसके लिए प्रेरित करें कि समय पर इन्साफ दिलाना उनकी अहमियत है.

निर्धारित समयसीमा में हो जांच

गृह मंत्री ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को ऐसी प्रबंध करने का सुझाव दिया जिसमें सभी पुलिस अधीक्षक निर्धारित समयसीमा के अनुसार मामलों की जांच सुनिश्चित करें. उन्होंने बोला कि हरियाणा के सीएम को हर 15 दिन और मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को सभी संबंधित विभागों के ऑफिसरों के साथ हफ्ते में एक बार तीन नए कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए.

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