अंगल्लू हिंसा मामले में पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को उच्च न्यायालय ने दी अग्रिम जमानत
गुंटूर: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने आज शुक्रवार (13 अक्टूबर) को अंगल्लू अत्याचार मुद्दे में TDP अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत दे दी। हाई कोर्ट ने गुरुवार को अंगल्लू अत्याचार मुद्दे में दलीलें सुननी पूरी कर लीं, अपने आदेश सुरक्षित रख लिए थे और आज उन्हें जारी कर दिया। हाल ही में अंगल्लू मुद्दे में उनकी साधारण जमानत याचिका खारिज होने के बाद नायडू ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। अंगल्लू मुद्दा अगस्त में टीडीपी प्रमुख के अभियान कार्यक्रम में हुई अत्याचार से जुड़ा है।
बता दें कि, अन्नामय्या जिले के अंगल्लू और चित्तूर जिले के पुंगनुरु में पथराव, आगजनी और दंगे में कई पुलिस अधिकारी और TDP और YSR कांग्रेस पार्टी समर्थक घायल हो गए थे। कौशल विकास निगम से कथित तौर पर धन का दुरुपयोग करने के इल्जाम में नायडू को अब न्यायिक हिरासत में राजामहेंद्रवरम केंद्रीय कारावास में रखा जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को लगभग 300 करोड़ रुपये का हानि हुआ है। दूसरी तरफ, TDP प्रमुख अभी भी दो और करप्शन के आरोपों का सामना कर रहे हैं: इनर रिंग रोड मुद्दा और फाइबर नेट मामला।
अंगल्लू मामले में यह इल्जाम शामिल है कि चंद्रबाबू नायडू और अन्य TDP ऑफिसरों ने अगस्त में क्षेत्रीय युवजन मजदूर रायथू कांग्रेस पार्टी पार्टी (YSRCP) के नेताओं के विरुद्ध अत्याचार भड़काई थी। YSRCP के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश प्रशासन ने मुद्दे में एक औपचारिक पुलिस रिपोर्ट दर्ज की है। इल्जाम के मुताबिक, नायडू और अन्य टीडीपी राजनेताओं ने अगस्त में अंगल्लू गांव में एक सियासी सभा के दौरान YSRCP नेताओं पर धावा किया था। इस मुद्दे में, नायडू पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307 के साथ-साथ अन्य संबंधित प्रावधानों के अनुसार मर्डर के कोशिश का इल्जाम लगाया गया है। बुधवार को पिछली सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने CID से बोला था कि वह अंगल्लू अत्याचार मुद्दे में आज की सुनवाई तक नायडू को अरैस्ट न करें। सोमवार को नायडू अमरावती इनर रिंग रोड मुद्दे की सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश होंगे।
 
				
