CBI का आरोप कि, डीके शिवकुमार और उनके परिवार की आय से अधिक 74.8 करोड़ रुपये की है संपत्ति
बेंगलुरु: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और कद्दावर कांग्रेस पार्टी नेता डीके शिवकुमार को उस समय झटका लगा, जब कर्नाटक हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा उनके विरुद्ध दाखिल एक मुद्दे को रद्द करने के उनके निवेदन को खारिज कर दिया। यह मुद्दा शिवकुमार के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति (DA) के आरोपों से संबंधित है, जिसमें करप्शन निवारण अधिनियम का उल्लंघन भी शामिल है। बता दें कि, कांग्रेस पार्टी नेता शिवकुमार, राष्ट्र के सबसे अमीर विधायक हैं, उन्होंने अपने हलफनामे में 1400 करोड़ से अधिक की संपत्ति घोषित की है। हालाँकि, अनुमान है कि, उनकी अघोषित संपत्ति इससे कहीं अधिक है, जिसके लिए जांच जरुरी है। 
याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति के नटराजन ने सीबीआई जांच पर अंतरिम रोक हटा दी है और केंद्रीय एजेंसी को 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने और आखिरी रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। डीके शिवकुमार ने अक्टूबर, 2020 में सीबीआई की FIR को चुनौती दी थी और फरवरी 2023 में न्यायालय ने जांच पर रोक लगा दी थी। सीबीआई ने इल्जाम लगाया था कि डीके शिवकुमार और उनके परिवार के सदस्यों के पास आय से अधिक 74.8 करोड़ रुपये की संपत्ति है।
उच्च कोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ का यह निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा सोमवार को डीके शिवकुमार के विरुद्ध DA मुद्दे में CBI की जांच पर अंतरिम रोक हटाने से इनकार करने के बाद आया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद डीके शिवकुमार ने बोला था कि वह राष्ट्र के कानून का सम्मान करते हैं और जांच से कभी नहीं भागेंगे।
 
				
