दिल्ली: सामन बेचने वाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज
देशभर में आज से नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं. इसके साथ ही दिल्ली के कमला बाजार पुलिस स्टेशन में भारतीय इन्साफ संहिता, 2023 के अनुसार पहली एफआईआर दर्ज की गई है. नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने और सामान बेचने के इल्जाम में एक रेहड़ी-पटरी वाले के विरुद्ध भारतीय इन्साफ संहिता की धारा 285 के अनुसार मुद्दा दर्ज किया गया.
जानकारी के अनुसार, सोमवार से राष्ट्र भर में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, जो हिंदुस्तान की आपराधिक इन्साफ प्रणाली में व्यापक परिवर्तन लाएंगे और औपनिवेशिक युग के कानूनों को खत्म करेंगे. भारतीय इन्साफ संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्रमशः ब्रिटिश युग के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की स्थान लेंगे. इन नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य न्यायिक देरी को रोकना और सूचना प्रौद्योगिकी के मजबूत इस्तेमाल की आरंभ करना है.
1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपी छाया शर्मा ने बोला कि आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू होना प्रारम्भ गए हैं. आज से इसमें एफआईआर दर्ज होना भी प्रारम्भ हो जाएंगी. इस संबंध में हमने 5 फरवरी से ही ट्रेनिंग प्रारम्भ कर दी थी…जो जांच में परिवर्तन लाए गए हैं उसको हमने बहुत ठीक से समझाया है.
छाया शर्मा ने बोला कि इन कानूनों से हम दंड से इन्साफ की ओर जा रहे हैं. इसमें डिजिटल साक्ष्यों पर बहुत अधिक बल दिया गया है. इसका मतलब है कि अब साक्ष्य डिजिटली रिकॉर्ड होंगे और जब डिजिटली रिकॉर्ड होता है तो बहुत अधिक परिवर्तन नहीं किया जा सकता. डिजिटली रिकॉर्ड से न्यायालय को समझने में अधिक सरलता होगी. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने ऐप भी बनाया है. दिल्ली पुलिस के करीब 45000 लोग एकदम प्रशिक्षित हैं. हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं. हमने एक पॉकेट बुकलेट तैयार की है जिसे 4 भागों में बांटा गया है और इसमें आईपीसी से लेकर बीएनएस तक, बीएनएस में जोड़ी गई नयी धाराएं, श्रेणियां जो अब 7 वर्ष की सजा के भीतर आती हैं और एक तालिका शामिल है इसमें रोजमर्रा की पुलिसिंग के लिए जरूरी अनुभाग शामिल हैं.