राष्ट्रीय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कविता की उत्पाद शुल्क नीति मामले में जमानत याचिका की खारिज

भारतीय देश समिति की नेता के कविता के लिए एक और झटका सामने आया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को CBI द्वारा दायर  उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. उच्च न्यायालय का निर्णय उनकी न्यायिक हिरासत समाप्त होने से दो दिन पहले आया है. इससे पहले 3 जून को दिल्ली न्यायालय ने उनकी न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी थी. तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) की बेटी के कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से अरैस्ट किया था.

ईडी ने उन पर ‘साउथ ग्रुप’ का प्रमुख सदस्य होने का इल्जाम लगाया है, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के बड़े हिस्से के बदले में आम आदमी पार्टी (आप) को 100 करोड़ रुपये की कथित घूस देने का इल्जाम है. लाइसेंस 2021-22 के लिए अब खत्म हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के हिस्से के रूप में जारी किए गए थे. एजेंसी ने पहले बोला था कि कविता “दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले की मुख्य साजिशकर्ता और लाभ पाने वाले में से एक थी”. उत्पाद शुल्क मुद्दा 2021-22 के लिए दिल्ली गवर्नमेंट की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित करप्शन और धन शोधन से संबंधित है.

29 मई को राउज़ एवेन्यू न्यायालय ने मुद्दे के संबंध में कविता और अन्य के विरुद्ध दाखिल प्रवर्तन निदेशालय की पूरक अभियोजन कम्पलेन (चार्जशीट) पर संज्ञान लिया. कविता और अन्य आरोपियों चनप्रीत सिंह, दामोदर, प्रिंस सिंह और अरविंद कुमार के विरुद्ध इल्जाम पत्र दाखिल किया गया था.  बाद में, CBI ने 7 जून को उनके और अन्य आरोपियों के विरुद्ध पूरक इल्जाम पत्र दाखिल किया. यह मुद्दा 2021-22 के लिए दिल्ली गवर्नमेंट की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है. इल्जाम है कि दिल्ली गवर्नमेंट की 2021-22 की आबकारी नीति में शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने की बात कही गई है.

 

Related Articles

Back to top button