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LPGPolicy – दिल्ली में कमर्शियल गैस नियम सख्त, बढ़ गई PNG अनिवार्यता

LPGPolicy – दिल्ली सरकार ने राजधानी में व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग के लिए कमर्शियल गैस सिलिंडरों की आपूर्ति को लेकर नियमों में अहम बदलाव किए हैं। खाद्य, आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से जारी नए आदेश के तहत अब उन क्षेत्रों में, जहां पाइप्ड नेचुरल गैस की सुविधा मौजूद है, वहां कारोबारियों को एलपीजी सिलिंडर लेने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। इस फैसले को गैस वितरण प्रणाली को व्यवस्थित करने और साफ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

PNG कनेक्शन को लेकर नई अनिवार्यता

नए निर्देशों के अनुसार, जिन इलाकों में PNG नेटवर्क उपलब्ध है, वहां किसी भी व्यावसायिक या औद्योगिक इकाई को कमर्शियल एलपीजी तभी दिया जाएगा जब उसने PNG कनेक्शन ले रखा हो या इसके लिए आवेदन किया हो। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम धीरे-धीरे पारंपरिक सिलिंडरों पर निर्भरता कम करने और सुरक्षित गैस आपूर्ति प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

पंजीकरण और पात्रता की शर्तें

संशोधित नियमों में यह भी कहा गया है कि सभी कमर्शियल गैस उपभोक्ताओं को संबंधित तेल कंपनियों के साथ पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। साथ ही, जहां PNG की सुविधा मौजूद है, वहां उपभोक्ता को आवेदन या संबंधित दस्तावेज जमा करना होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गैस आपूर्ति केवल उन्हीं इकाइयों को मिले जो निर्धारित शर्तों को पूरा करती हैं।

जिन क्षेत्रों में PNG उपलब्ध नहीं

सरकार ने उन इलाकों के लिए भी व्यवस्था की है जहां अभी PNG नेटवर्क नहीं पहुंचा है। ऐसे क्षेत्रों के व्यवसायों को एक घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि जैसे ही PNG सुविधा उपलब्ध होगी, वे उस पर स्विच करेंगे। यह प्रावधान भविष्य में एक व्यवस्थित बदलाव सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

तेल कंपनियों और IGL की जिम्मेदारी

नई नीति के क्रियान्वयन में तेल विपणन कंपनियों और गैस प्रदाताओं की भूमिका भी तय की गई है। कंपनियों को गैस आपूर्ति से पहले उपभोक्ताओं के दस्तावेजों की जांच करनी होगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्होंने नियमों का पालन किया है। इसके अलावा, जिन उपभोक्ताओं ने PNG के लिए आवेदन किया है, उनका डेटा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ साझा किया जाएगा, ताकि आगे की प्रक्रिया तेज की जा सके।

दोहरे उपयोग पर मिलेगी राहत

कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिन्हें संचालन के लिए PNG के साथ-साथ एलपीजी की भी जरूरत होती है। सरकार ने ऐसे मामलों में राहत देते हुए विशेष अनुमति का प्रावधान रखा है। कारोबारी अपनी जरूरतों का विवरण देकर विभाग को आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद संबंधित अधिकारी मामले की समीक्षा कर निर्णय लेंगे।

नीति का उद्देश्य और आगे की दिशा

यह बदलाव हाल ही में घोषित गैस वितरण नीति के तहत किया गया है, जिसमें अन्य प्रावधान पहले जैसे ही बने हुए हैं। सरकार का लक्ष्य साफ है कि व्यावसायिक क्षेत्रों में धीरे-धीरे पाइप्ड गैस का उपयोग बढ़ाया जाए और पारंपरिक सिलिंडरों पर निर्भरता कम की जाए। इससे न सिर्फ सुरक्षा में सुधार होगा, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

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