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सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई 26 जून के लिए टाली

नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई 26 जून के लिए टाल दी है. दिल्ली आबकारी नीति मुद्दे में ट्रायल न्यायालय द्वारा उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई 26 जून को होगी.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को एक अंतरिम आदेश में प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो की रिहाई पर रोक लगा दी थी, इसमें निचली न्यायालय के जमानत आदेश को चुनौती दी गई थी.

उन्हें मई में अरैस्ट किया गया था.

सीएम केजरीवाल ने उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक दी गई अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद 2 जून को तिहाड़ कारावास में सेरेण्डर किया था.

क्या है पूरा मुद्दा ?

दिल्ली की नयी आबकारी नीति 2021/22 को बनाने और उसके क्रियान्वयन में घोटाले के आरोपों के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 20 जुलाई, 2022 को मुद्दे में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. जिसके बाद 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने कम्पलेन दर्ज की थी. जिसमें तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया था.

आरोप है कि आबकारी नीति के निर्माण के चरण के दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया और अन्य अज्ञात और अनाम निजी व्यक्तियों/संस्थाओं सहित AAP नेताओं द्वारा एक आपराधिक षड्यंत्र रची गई थी और साउथ लॉबी के शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया. बदलें में करोड़ों की घूस लेकर चुनाव में खर्च किया गया.

आबकारी मुद्दे में आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पहले से कारावास में हैं. सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया और 4 अक्टूबर 2023 को प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को लंबी पूछताछ के बाद अरैस्ट किया था.

 

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