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Pakistan Social Media Ban: क्या पाकिस्तान बनेगा सोशल मीडिया मुक्त, कानून मंत्री ने जारी किया अल्टीमेटम…

Pakistan Social Media Ban: पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कानून और न्याय राज्य मंत्री बरिस्टर अकील मलिक ने सोशल मीडिया कंपनियों को सख्त चेतावनी दी है (warning). उन्होंने साफ कहा कि यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार के साथ सहयोग नहीं करते, तो देश में उन्हें प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। सरकार का यह कदम गलत सूचना, अफवाह और संवेदनशील मामलों पर नियंत्रण को लेकर उठाया गया है।

Pakistan Social Media Ban
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प्लेटफ़ॉर्म ‘X’ पर सबसे कम सहयोग का आरोप

मंत्री अकील मलिक के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पाकिस्तान में लगभग 45 लाख उपयोगकर्ताओं वाला बड़ा नेटवर्क है, लेकिन यह सरकार को सबसे कम सहयोग देने वाला प्लेटफॉर्म साबित हो रहा है (platform). मलिक ने बताया कि एक्स को कई बार नोटिस भेजे गए, यहां तक कि पाकिस्तान में अपना कार्यालय खोलने का निर्देश भी दिया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसी कारण सरकार अब कड़े कदम उठाने पर विचार कर रही है।


पैलेस्टाइन पोस्ट बनाम आतंकवाद-संबंधी कंटेंट

मलिक ने बयान दिया कि पैलेस्टाइन से जुड़े पोस्ट कुछ ही घंटे में हट जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब आतंकवाद या संवेदनशील मामलों की बात होती है, तब प्लेटफॉर्म कार्रवाई करने में देरी करता है (content). उन्होंने चेतावनी दी कि जिन्होंने सहयोग नहीं किया, उनके खिलाफ ब्राजील जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। ब्राजील में कोर्ट आदेश की अनदेखी पर एक्स को 5.2 मिलियन डॉलर का भारी जुर्माना लगा था और इसे अस्थायी रूप से बैन भी किया गया था।


ब्राजील की तर्ज पर कड़ा एक्शन संभव

ब्राजील में हुए कदम का हवाला देते हुए मंत्री ने बताया कि पाकिस्तान भी इसी तरह की कार्रवाई पर विचार कर सकता है (regulation). ब्राजील में 22 मिलियन उपयोगकर्ताओं वाले एक्स को कोर्ट आदेश नहीं मानने पर बंद कर दिया गया था। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि किसी भी प्लेटफॉर्म को कानून से ऊपर नहीं रखा जा सकता और देश की सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए।


इमरान खान के एक्स अकाउंट की जांच जारी

बरिस्टर मलिक ने यह भी खुलासा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के एक्स अकाउंट की जांच चल रही है (investigation). एफआईए ने जेल में इमरान खान से ‘एंटी-स्टेट’ पोस्ट और विदेश नीति संबंधी टिप्पणियों पर पूछताछ की है। यह मामला पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उठ चुका है, जहां मांग की गई थी कि जेल में रहते हुए उनका अकाउंट कौन चला रहा है, इसकी जांच की जाए।


साइबर एजेंसियों को जांच का आदेश

सितंबर में दायर याचिका के बाद राष्ट्रीय साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को अकाउंट की जांच का आदेश दिया गया था (cybercrime). सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जेल में बंद किसी भी व्यक्ति के नाम से संवेदनशील या भ्रामक कंटेंट पोस्ट न किया जाए। इस जांच को गंभीरता से लिया जा रहा है और कई डिजिटल एंगल्स पर काम चल रहा है।


सरकार ने स्पष्ट किया—आतंकवाद और गलत सूचना पर नहीं होगी छूट

बरिस्टर मलिक का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देश में आतंकवाद, गलत सूचना या अफवाह फैलाने का माध्यम नहीं बनना चाहिए (misinformation). उन्होंने दोहराया कि एक्स इस मामले में सबसे कम सहयोग करता रहा है, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की संभावना सबसे अधिक है। सरकार का लक्ष्य सोशल मीडिया को सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के दायरे में लाना है।


डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए सख्त नीति की तैयारी

पाकिस्तान अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नई सख्त नीतियों की रूपरेखा तैयार कर रहा है (policy). सरकार चाहती है कि प्लेटफॉर्म स्थानीय कानूनों का पालन करें, डेटा साझा करें और संवेदनशील मामलों पर त्वरित कदम उठाएँ। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम डिजिटल स्पेस को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन साबित हो सकता है।

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