RajpalYadav – चेक बाउंस मामले में जमानत पर कोर्ट की सख्त शर्त
RajpalYadav – चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने अंतरिम राहत के लिए स्पष्ट शर्त रख दी है। न्यायालय ने कहा है कि यदि अभिनेता दोपहर तीन बजे तक प्रतिवादी कंपनी के नाम 1.5 करोड़ रुपये जमा कर देते हैं, तो उन्हें अंतरिम जमानत दी जा सकती है। निर्धारित समय सीमा पूरी न होने की स्थिति में मामले की अगली सुनवाई अगले दिन सुबह की जाएगी।

अदालत ने रखा भुगतान का विकल्प
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ के सामने अभिनेता के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल बिना किसी अतिरिक्त शर्त के 1.5 करोड़ रुपये एफडीआर के रूप में जमा करने को तैयार हैं। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। अदालत ने यह भी दर्ज किया कि 25 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट पहले से प्रतिवादी के नाम पर मौजूद है और 75 लाख रुपये का एक और डिमांड ड्राफ्ट भी जमा किया जा चुका है।
तीन बजे तक का समय
अदालत ने राजपाल यादव की ओर से पेश वकील को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि शेष राशि का डिमांड ड्राफ्ट दोपहर तीन बजे तक अदालत में प्रस्तुत किया जाए। न्यायालय ने कहा कि समय सीमा के भीतर राशि जमा होने पर अंतरिम जमानत पर विचार किया जाएगा। यदि भुगतान नहीं होता है, तो मामले की सुनवाई अगले दिन की जाएगी और उसी आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।
कानूनी प्रक्रिया जारी
यह मामला एक वित्तीय लेन-देन से जुड़ा है, जिसमें उधार राशि से संबंधित विवाद के चलते चेक बाउंस का आरोप लगा था। इसी मामले में अभिनेता को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही में अब भुगतान की शर्त प्रमुख बिंदु बन गई है। अदालत ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि अंतरिम राहत वित्तीय दायित्व की पूर्ति से जुड़ी रहेगी।
फिलहाल निगाहें तय समय सीमा पर
अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि तय समय तक राशि जमा की जाती है या नहीं। यदि शर्त पूरी होती है, तो अभिनेता को अंतरिम जमानत मिल सकती है। अन्यथा, मामले की अगली सुनवाई में अदालत आगे की प्रक्रिया तय करेगी।



