क्या है NDPS की धारा 27ए जो एल्विश यादव की गिरफ्तारी की बन गई वजह
रेव पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई करने के मुद्दे में कारावास भेजे गए एल्विश यादव को जमानत दिलाने के लिए उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक के वकील जुटे हैं. एल्विश के वकीलों की टीम सोमवार को नोएडा आई और लुक्सर कारावास भी गई थी. हालांकि एनडीपीएस एक्ट की धारा-27ए एल्विश के लिए कठिनाई का सबब बन गई है.
एक्ट की धारा-27ए की वजह से फिल्मस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और सुशांत सिंह राजपूत मुद्दे में अदाकारा रिया चक्रवर्ती को कई दिनों तक कारावास में रहना पड़ा था. तीन नवंबर 2023 को जब पीएफए की तरफ से एल्विश समेत अन्य पर जब केस दर्ज किया गया था तब वन्य जीव अधिनियम और आईपीसी की धारा 120बी एफआईआर में थी.
सांपों के जहर सप्लाई करने और विष का कारोबार करने के इल्जाम में कोतवाली सेक्टर-20 पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के अनुसार कई धाराएं बढ़ाई है. इनमें एनडीपीएस 8/20/27/ 27ए/29/30/32 शामिल है. इन धाराओं के अनुसार गुनेहगार पाए जाने पर एल्विश को 20 वर्ष तक की सजा हो सकती है. इसके साथ इस जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
सुप्रीम न्यायालय के वकील पीयूष भारद्वाज के अनुसार एनडीपीएस की धारा 27-ए एल्विश को सबसे अधिक परेशान कर सकती है. एनडीपीएस एक्ट लगने के बाद उसे कारावास भेजना पुलिस के लिए सरल हो गया.