1 जुलाई से बदलने वाला है SIM कार्ड से जुड़ा ये नियम
नई दिल्ली। दूरसंचार नियामक ट्राई ने शुक्रवार को बोला कि मोबाइल सिम बदले जाने के मुद्दे में मोबाइल नंबर सात दिन बाद ही ‘पोर्टिंग’ के लिए पात्र माना जाएगा। ये कदम मोबाइल टेलीफोन नंबर के जरिए की जाने वाली फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए उठाया गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कहा, ‘नियामक की तरफ से 14 मार्च 2024 को जारी दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा।’
इससे पहले ‘सिम स्वैप’ करने पर 10 दिनों तक प्रतीक्षा करना होता था। लेकिन नियामक ने नए संशोधन में इस अवधि को घटाकर सात दिन कर दिया है। ट्राई ने बोला कि संशोधित नियमों का मकसद असामाजिक तत्वों द्वारा फर्जीवाड़ा करने के लिए मोबाइल नंबरों की पोर्टिंग पर रोक लगाना है।
नियामक ने कहा, ‘इन नियमों के जरिए विशिष्ट पोर्टिंग कोड (UPC) के आवंटन के निवेदन को अस्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त मानदंड लाया गया है।
अगर ‘सिम स्वैप’ की तारीख से सात दिन की समापन से पहले यूपीसी के लिए निवेदन किया गया है, तो यूपीसी आवंटित नहीं किया जाएगा।’
नहीं ले पाएंगा 9 से अधिक सिम कार्ड
इससे पहले 26 जून 2024 से नया ‘टेलिकम्युनिकेशन कानून 2023’ देशभर में लागू हो गया है। इससे अब टेलिकॉम सेक्टर ग्राहकों को कई बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। नए नियम के अनुसार अब भारतीय अपने पूरे जीवन में अधिक से अधिक 9 सिम कार्ड ही ले पाएंगे।
साथ ही अब फर्जी सिम कार्ड लेने पर 3 वर्ष की कारावास और 50 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इतना ही नहीं जम्मू कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग अधिक से 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे। इससे अधिक सिम लेने पर यूजर्स पर पहली बार में 50,000 रुपये और दूसरी बारे में 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।