Bihar News: बिहार में 46 हजार वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द, जानें क्या है पूरा मामला
Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में यातायात पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। परिवहन विभाग ने नियमों का उल्लंघन (Violation)करने वाले 46,000 से अधिक वाहन मालिकों की पहचान की है। इन वाहन मालिकों पर अभी भी तीन से अधिक चालान लंबित हैं। विभाग ने चालान का भुगतान न करने वाले मालिकों के वाहन पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इतने वाहन मालिकों पर जुर्माना
जानकारी के अनुसार, 1 जनवरी 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक यातायात पुलिस ने 29,000 से अधिक वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया है। वाहन चालकों से 4.55 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। इसमें से 19,000 चालान आई-ट्रिपलसी(I-TripleC) के माध्यम से काटे गए, जबकि कुल 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। यातायात पुलिस ने कुल 2.50 करोड़ रुपये के चालान भी काटे हैं।
इस नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई है।
यातायात पुलिस के अनुसार, विभिन्न उल्लंघनों के लिए चालान काटे जा रहे हैं। इनमें बिना लाइसेंस, बिना पंजीकरण प्रमाणपत्र, बिना बीमा, बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र, तेज़ गति से गाड़ी चलाना, लाल बत्ती पार करना, वन-वे या नो-एंट्री ज़ोन में प्रवेश करना और गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करना शामिल है।
ये नियम भी चालान में शामिल हैं।
खतरनाक ड्राइविंग, गलत दिशा में गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते समय धूम्रपान करना, मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल करना, नो-पार्किंग ज़ोन में पार्किंग करना, तीन बार सामान लादना, सीट बेल्ट न पहनना, बिना परमिट के व्यावसायिक वाहन चलाना और नाबालिगों के साथ गाड़ी चलाना।



