डेनमार्क में सार्वजनिक स्थलों पर चेहरा ढकने वाले नकाब या हिजाब पर एक अगस्त से प्रतिबंध के बाद पहली बार 28 वर्षीय एक महिला पर इस कानून का उल्लंघन करने के आरोप में जुर्माना लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी मिली है। पुलिस ड्यूटी ऑफिसर डेविड बोर्केर्सन ने बताया कि पुलिस को होरशोल्म के शॉपिंग सेंटर में बुलाया गया था। यहां शुक्रवार (03 अगस्त) एक महिला का नकाब दूसरी महिला ने फाड़ने की प्रयास की, जिसके बाद उनके बीच झगड़ा हो गया।
बोर्केर्सन ने बोला कि झगड़े के दौरान महिला का नकाब उतर गया था लेकिन जब तक हम पहुंचे, उसने दोबारा नकाब पहन लिया था। पुलिस ने नकाब पहने महिला की तस्वीर ली वशॉपिंग सेंटर से सिक्योरिटी कैमरा फुटेज निकाला। इसके बाद नकाब पहने हुई महिला पर 1,000 क्रॉनर (करीब 10 हजार रुपये) जुर्माना लगाया गया। इसके बाद उसे सार्वजनिक स्थल छोड़कर जाने या नकाब हटाने को बोला गया तो उसने सार्वजनिक स्थल छोड़कर जाना चुना।
एक अगस्त से डेनमार्क में ये नियम बनाया गया है कि पूरे चेहर को ढकने वाला बुर्का या सिर्फ आंख दिखने वाला नकाब सार्वजनिक स्थल पर पहनने पर करीब एक हजार क्रोनर का जुर्माना अदा करना होगा। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि सार्वजनिक स्थलों पर नकाब पहनने पर रोक लगाने वाला फ्रांस यूरोप का पहला राष्ट्र था। फ्रांस ने 2011 में यह रोक लगाई थी। यूरोपीय राष्ट्रों में लंबे समय से सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। कई स्कूलों में इस पर बैन लगा हुआ है। इसे लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध जताते रहे हैं।