नई दिल्ली : सुप्रीम न्यायालय ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ की रमन सिंह गवर्नमेंट को बड़ी राहत देते हुए गैर सरकारी संगठन स्वराज अभियान की वह अपील खारिज कर दी, जिसमें छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा की खरीद किए जाने की जांच की मांग की गई थी।
सुप्रीम न्यायालय ने निर्णय रखा था सुरक्षित
सुप्रीम न्यायालय ने बुधवार को 2006-07 में वीआईपी अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद में कथित तौर पर अनियमितताओं और छत्तीसगढ़ के CM रमन सिंह के बेटे से जुड़े खातों की जांच की मांग पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति एके गोयल और न्यायमूर्ति यूयू ललित की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ और याचिकर्ताओं एनजीओ स्वराज अभियान और टीएस सिंहदेव की दलील सुनने के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया था। सिंहदेव छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं।
बेल हेलीकॉप्टर को निविदा से मना कर दिया गया- भूषण
न्यायालय ने बोला था कि वह चिंतित है कि क्या एक वीआईपी अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदते समय कोई ‘धोखाधड़ी’ की गई या नहीं। बहस की आरंभ में एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एनजीओ की तरफ से पेश होते हुए न्यायालय से बोला कि आरटीआई की जानकारी से पता चलता है कि बेल हेलीकॉप्टर को निविदा से मना कर दिया गया, फिर भी गवर्नमेंट इसे किराए पर ले रही है। हालांकि, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने न्यायालय से बोला कि निविदा में कुछ भी गलत नहीं था व मौजूदा समय में राष्ट्र में 24 अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं।